मोदी-शाह-सिंधिया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त, HC में पहुंचा शख्स, जज ने कहा- इलाज कराओ अपना

Modi Shah Scindia
Creative Common
अभिनय आकाश । Jul 3 2024 5:22PM

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि कोई भी इंसान आपकी याचिका को नहीं समझ सकता। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। एकल न्यायाधीश बिल्कुल सही थे कि याचिका में निराधार आरोप हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कैप्टन दीपक कुमार की अपील को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटना था, जिसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को निराधार, काल्पनिक और आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि कोई भी इंसान आपकी याचिका को नहीं समझ सकता। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। एकल न्यायाधीश बिल्कुल सही थे कि याचिका में निराधार आरोप हैं।

इसे भी पढ़ें: 10 साल की उम्र से ही बेटी के साथ महापाप कर रहा था अब्बाजान, हाई कोर्ट ने सुनाई 101 साल की सजा

कुमार की याचिका में मोदी पर जांच में बाधा डालने और उनके खिलाफ आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप लगाया गया। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि मोदी और उनके सहयोगियों ने भारतीय समाज के लिए खतरा पैदा किया है और उन्हें झूठी शपथ देने के लिए अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कुमार ने मोदी पर सबूतों को नष्ट करने और एयर इंडिया लिमिटेड की बिक्री को प्रभावित करने का आरोप लगाया, जिसके कारण फर्जी सेवा रिकॉर्ड के माध्यम से उनका पायलट लाइसेंस रद्द कर दिया गया। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अयोग्य ठहराने की भी मांग की गई है।

इसे भी पढ़ें: 65 प्रतिशत आरक्षण पर रोक के फैसले के खिलाफ SC पहुंची बिहार सरकार, दायर की गई याचिका

खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है और उसने संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर उस पर नजर रखने का निर्देश दिया। कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एअर इंडिया की उस उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसके पायलट वह थे। कुमार ने अदालत के समक्ष दलील देते हुए आरोप लगाया कि मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्हें लोकसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़