Telangana: मुश्किल में KTR! भ्रष्टाचार के आरोप रद्द करने की याचिका HC ने की खारिज

KTR
ANI
अभिनय आकाश । Jan 7 2025 12:21PM

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पहले एक याचिका दायर कर राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की थी। केटीआर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह राजनीति से प्रेरित मामला था और आपराधिक कदाचार साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं था। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, लेकिन जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। आज फैसला सुनाया गया।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने फॉर्मूला ई मामले में पूर्व मंत्री और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता केटी रामा राव (केटीआर) द्वारा दायर रद्द याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव होगा, क्योंकि यह फैसले की घोषणा होने तक केटीआर की गिरफ्तारी को रोकने वाले उच्च न्यायालय के पहले के आदेश का पालन करता है। उच्च न्यायालय ने दिसंबर में उन्हें अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया था कि हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस के दौरान कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में उन्हें 30 दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

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बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने पहले एक याचिका दायर कर राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की थी। केटीआर ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि यह राजनीति से प्रेरित मामला था और आपराधिक कदाचार साबित करने के लिए कोई सहायक सबूत नहीं था। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पहले अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, लेकिन जांच जारी रखने की अनुमति दे दी। आज फैसला सुनाया गया।

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बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा पूछताछ में भाग लेने से इनकार करने के बाद सोमवार को एसीबी कार्यालय में जोरदार ड्रामा हुआ। नेता ने हवाला दिया कि पूछताछ के दौरान उन्हें अपने वकील की उपस्थिति से इनकार कर दिया गया था। एसीबी ने केटीआर को 9 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने के लिए बुलाया था। हालांकि पहले उनके पेश होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय के लंबित फैसले का हवाला देते हुए तारीख टाल दी।

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