तनीषा मामला : अदालत ने अभिनेता शीजान खान को जेल में भी बाल रखने की इजाजत दी

Tunisha
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न्यायिक हिरासत में जेल में बंद खान ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह एक सीरिज में काम कर रहे हैं और काम की निरंतरता बनए रखने के लिए उन्हें जेल के अनिवार्य बाल कटवाने के नियम से छूट दी जाए।

वसई की एक अदालत ने सह-अभिनेत्री तनिषा शर्मा को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद अभिनेता शीजान खान को एक महीने तक बाल ना कटवाने की इजाजत मंगलवार को दे दी। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद खान ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह एक सीरिज में काम कर रहे हैं और काम की निरंतरता बनए रखने के लिए उन्हें जेल के अनिवार्य बाल कटवाने के नियम से छूट दी जाए। इस पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. डी. हारगुडे ने ठाणे केन्द्रीय कारागार के अधिकारियों से कहा कि वह जेल में बंद अभिनेता को बाल कटवाने के लिए मजबूर ना करें।

खान के वकील शरद राय ने पीटीआई/को बताया कि यह आदेश एक महीने तक प्रभावी रहेगा। अदालत ने जेल अधिकारियों से खान को जेल नियमावली के अनुरुप अनिवार्य सुरक्षा और काउंसलिंग मुहैया कराने को भी कहा। ‘अली बाबा : दास्तान-ए-काबुल’ में काम कर रहीं तनिषा शर्मा (21) का शव वसई में टीवी सीरिज के सेट के शौचालय से 24 दिसंबर को मिला था। खान को अगले दिन आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं, शनिवार को ठाणे जेल पहुंचने के बाद खान से अदालत से अनुरोध किया कि वह सीरिज में उनके काम की निरंतरता के मद्देनजर बड़े बाल रखने की इजाजत दे। जेल अधिकारियों ने अदालत को बताया कि जेल नियमावली के अनुसार, सिर्फ सिख कैदियों को लंबे बाल रखने की अनुमति है। वसई की सत्र अदालत सात जनवरी को खान की अर्जी पर सुनवाई करेगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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