किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा- बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हों, हाइवे पर ना आएं ट्रैक्टर-ट्रॉली

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ANI
अंकित सिंह । Feb 20 2024 4:30PM

कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों। इसमें कहा गया, "उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।"

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। अदालत ने किसानों को अपने मौलिक अधिकारों के साथ-साथ इन कर्तव्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए, अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने की भी याद दिलाई। अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप ट्रॉली पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। अपने मौलिक अधिकार तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना जरूरी है। 

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कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों। इसमें कहा गया, "उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।" सुनवाई के दौरान केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उनकी मांगों पर बैठकें हुई हैं। जवाब में, उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से किसानों के साथ बैठकों में क्या हुआ, इसका विवरण देते हुए एक नया हलफनामा दायर करने को कहा। हाई कोर्ट ने सुनवाई अगले हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। 

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इस बीच, किसानों ने सोमवार को अगले पांच वर्षों की अवधि में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पांच फसलों की खरीद के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि "यह किसानों के पक्ष में नहीं है"। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा, "दोनों मंचों की चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि विश्लेषण करें तो सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। यह किसानों के पक्ष में नहीं है। हम इसे खारिज करते हैं।" मंगलवार की सुनवाई किसान नेताओं द्वारा केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के एक दिन बाद हुई और कहा गया कि वे बुधवार को अपना 'दिल्ली चलो' मार्च फिर से शुरू करेंगे।

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