नौकरी दिलाने का वादा कर 39 लाख रुपये की ठगी करने को लेकर पुणे में दो लोगों पर प्राथमिकी

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शिकायत के आधार पर शुक्रवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने राज्य सचिवालय में नौकरी दिलाने का वादा कर चार लोगों से 39 लाख रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में दो व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से एक कल्याण शहर की दिव्यांग महिला है। कोलसेवाड़ी पुलिस थाने के अधिकारी ने महिला की शिकायत के हवाले से बताया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति ने उसे मंत्रालय (सचिवालय) में नौकरी दिलाने में मदद की पेशकश की थी।

वह पीड़िता की फोटोकॉपी की दुकान पर आता था। उन्होंने बताया कि अगस्त 2021 से उस व्यक्ति और एक अन्य आरोपी ने सचिवालय में नौकरी दिलाने का वादा कर महिला और तीन अन्य लोगों से कथित तौर पर 39,71,800 रुपये लिए। बाद में, जब पीड़ितों ने जानना चाहा कि उन्हें नौकरी कब मिलेगी तो आरोपी टाल-मटोल करने लगे।

अधिकारी ने बताया कि जब पीड़ितों ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें चेक दिये, जो बाउंस हो गए। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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