Nagpur Mercedes Accident: महिला चालक ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया

accident
प्रतिरूप फोटो
ANI

पिछले महीने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने महिला को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इसे गंभीर कदाचार करार देते हुए कहा था कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाता है। यह घटना 25 फरवरी को राम झूला पुल पर हुई थी।

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में चार महीने से अधिक समय पहले शराब के नशे में अपनी मर्सिडीज कार से दो लोगों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रितिका उर्फ ​​रितु मालू सोमवार को शहर के एक पुलिस थाने में पहुंची जहां पूछताछ के बाद शाम को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

पिछले महीने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने महिला को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इसे गंभीर कदाचार करार देते हुए कहा था कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाता है। यह घटना 25 फरवरी को राम झूला पुल पर हुई थी। मालू ने कथित तौर पर शराब के नशे में लापरवाही से कार चलाते हुए स्कूटर पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी।

दुर्घटना में स्कूटर पर सवार मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अतीफ मोहम्मद जिया को घातक चोटें आईं। मालू पर शुरू में भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से वाहन चलाने और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में लोगों के आक्रोश और दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ अतिरिक्त आपराधिक आरोप लगाए।

महिला को पहले जमानत मिल गई थी। हालांकि, बाद में पुलिस ने मालू को फिर से गिरफ्तार करने की मांग की जिसके बाद उसने अग्रिम जमानत के लिए उच्चन्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुलिस के अनुसार, उसे मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़