प्रत्यक्षदर्शी ने CBI के आरोपपत्र में बताया, टाइटलर ने भीड़ से सिखों को मारने, दुकानें लूटने को कहा
आरोप पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने दंगाइयों को आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हत्याओं की संख्या की तुलना अन्य स्थानों से की और अपने अनुयायियों से अधिक सिखों पर हमला करने के लिए कहा।
1984 के सिख विरोधी दंगों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर आरोपपत्र में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने कांग्रेस नेता पर भीड़ को उकसाने और दंगों का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। आरोप पत्र में प्रत्यक्षदर्शी के बयान में कहा गया है कि जगदीश टाइटलर ने भीड़ से पहले सिखों को मारने और फिर उनकी दुकानें और कीमती सामान लूटने के लिए कहा। सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में टाइटलर के खिलाफ 20 मई, 2023 को आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने उन पर हत्या, दंगा और अपमान के आरोप में मामला दर्ज किया।
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आरोप पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस नेता ने दंगाइयों को आश्वासन दिया कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हत्याओं की संख्या की तुलना अन्य स्थानों से की और अपने अनुयायियों से अधिक सिखों पर हमला करने के लिए कहा। आरोप पत्र में दर्ज एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान में कहा गया है कि कांग्रेस नेता अपनी सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आए और भीड़ को उकसाना शुरू कर दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी जिसकी दुकान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगे में जला दी गई थी। उसने बताया कि वह (टाइटलर) कार से बाहर आए और भीड़ को पहले सिखों को मारने के लिए उकसाया और फिर उन्हें उनकी दुकानें लूटने के लिए कहा।
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एक अन्य बयान के अनुसार, टाइटलर, जो तत्कालीन संसद सदस्य थे। दिल्ली के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को भी उकसाया था। टाइटलर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए गुरुद्वारे के सामने मौजूद थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि स्थिति को देखने के बाद, बस में उसके सह-यात्रियों ने सिख प्रत्यक्षदर्शी को अपनी पगड़ी उतारने और अपने घर वापस जाने की सलाह दी।
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