निर्वाचन आयोग ने दिया कलेक्टर इंदौर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

Election Commission ordered
दिनेश शुक्ल । Oct 1 2020 11:48PM

शिकायत में उक्त आदेश पारित करने वाले जवाबदार अधिकारीयों पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा विभागीय जांच बैठने के साथ साथ 600 बसों को अधिग्रहण करने तथा डीजल पेट्रोल में लगे पैसे का भुगतान जवाबदार अधिकारीयो के वेतन से कटोत्रा करने अथवा उनकी जेब से वसूलने की मांग की गई थी।

इंदौर। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने 26 सितम्बर को सांवेर विधानसभा मे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा आदेश पारितकर 600 बसों को अधिग्रहण किया था तथा उक्त बसो का किराया तथा पेट्रोल डीजल की खरीदी का पैसा सरकारी खजाने से भुगतान करने के आदेश भी दिये गए थे। जिसके विरुद्ध विधि के छात्र एवं युवा कांग्रेस के प्रवक्ता जयेश गुरनानी ने चुनाव आयोग को ई-मेल से शिकायत प्रेषित कर कारवाई की मांग की थी।

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शिकायत में मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि  कोविड-19 महामारी के चलते केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई गाईड लाइन अनुसार कार्यक्रम करने हेतु अधिकतम 250 लोगों को इकट्ठा करने की अनुमति है तब सरकारी तंत्रो का दुरुपयोग कर हजारो की भीड़ जुटाने के लिए 600 से अधिक बसों को अधिग्रहण किया गया जिसका औचित्य क्या है?  तथा उक्त अधिग्रहित की गई बसो का किराया तथा पेट्रोल-डीजल की खरीदी का पैसा सरकारी खजाने से क्यों दिया गया ? तमाम सरकारी निर्देशो के बाद भी कोविड-19 महामारी के चलते हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर मध्य प्रदेश ग्वालियर खंडपीठ के आदेश की अवमानना क्यों की गई ?  मुख्यमंत्री जैसे जवाबदार लोक सेवक मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना वायरस की महामारी की विभीषिका में क्यों झोक रहे हैं ?

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शिकायत में उक्त आदेश पारित करने वाले जवाबदार अधिकारीयों पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा विभागीय जांच बैठने के साथ साथ 600 बसों को अधिग्रहण करने तथा डीजल-पेट्रोल में लगे पैसे का भुगतान जवाबदार अधिकारीयों के वेतन से कटोत्रा करने अथवा उनकी जेब से वसूलने की मांग की गई थी। निर्वाचन आयोग ने ई-मेल से प्राप्त उक्त शिकायत आई-डी क्रमांक 5DF4A5B7FD36 से स्वीकार का पंजीबद्ध करने के बाद परीक्षण उपरांत उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने पत्र क्रमांक 5696 दिनांक 30-09-2020 से 26 सितम्बर को सांवेर विधानसभा मे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 तथा 24.09.2020 पर कारवाई करने हेतु अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को जारी किया है।

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