Delhi Liquor scam में और बढ़ने वाली है केजरीवाल की मुश्किलें, 'किंगपिन' बनाकर ईडी दाखिल करेगी पहली चार्जशीट
केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाए बिना ही उठ गई। पीठ ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे हितों का टकराव होगा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा जब केजरीवाल को इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। ईडी का यह कदम शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के साथ मेल खाएगा। चार्जशीट में ईडी केजरीवाल को शराब नीति मामले में 'किंगपिन' और मुख्य साजिशकर्ता बताएगी। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उसने केजरीवाल से जुड़ा एक मनी ट्रेल स्थापित किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को शुक्रवार को अपनी दलीलें देने के लिए तैयार रहने को कहा। हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश (अंतरिम जमानत पर) सुनाएंगे। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, गिरफ्तारी को चुनौती देने से संबंधित मुख्य मामले पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी।
इसे भी पढ़ें: क्या Manoj tiwari की बात मानेंगे Power Star Pawan Singh, Karakat से नहीं लड़ेंगे चुनाव!
केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाए बिना ही उठ गई। पीठ ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे हितों का टकराव होगा। केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
अन्य न्यूज़