Delhi excise policy case: अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं, 19 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत 1 जून को समाप्त होने के बाद 2 जून को राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था।
शारब घोटाला मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी। उन्हें आज अदालत के समक्ष पेश किया गया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाई गई अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत मांगी थी। इस बीच, न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक चिकित्सा परीक्षण आयोजित करने का निर्देश दिया है।
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केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत 1 जून को समाप्त होने के बाद 2 जून को राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे पहले उन्होंने रविवार को राजघाट जाकर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंदिर से केजरीवाल राउज एवेन्यू रोड स्थित आम आदमी पार्टी (आप) कार्यालय के लिए रवाना हुए जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया था।
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आज उनके सरेंडर के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज ने अर्जी ली। संबंधित न्यायिक ने उसे 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट (एससी) द्वारा दी गई अंतरिम जमानत पर 10 मई (शुक्रवार) को जेल से रिहा कर दिया गया। जमानत की अवधि 1 जून (शनिवार) को समाप्त हो गई, जिस दिन आम चुनाव का सातवां और आखिरी चरण हुआ था।
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