Delhi Consumer Commission ने Bharti Airtel पर पांच लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा

Bharti Airtel
प्रतिरूप फोटो
creative common

आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायिक सदस्य पिंकी एयरटेल की जिला फोरम के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ‘‘दंडात्मक मुआवजा’’ लगाया गया था।

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यहां एक जिला फोरम के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल लिमिटेड पर बकाया भुगतान के बावजूद एक ग्राहक को अपमानित और प्रताड़ित करने तथा उसकी सेवाएं बंद करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायिक सदस्य पिंकी एयरटेल की जिला फोरम के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें ‘‘दंडात्मक मुआवजा’’ लगाया गया था।

इस मुआवजा राशि में से तीन लाख रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किए जाने थे। फोरम ने निर्देश दिया था कि शेष दो लाख रुपए शिकायतकर्ता या उपभोक्ता को ‘‘अत्यधिक और जानबूझकर किए गए अपमान, मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और मुकदमेबाजी खर्च’’ के लिए प्रदान किए जाएं। आयोग ने कहा कि जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले में कोई खामी नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़