रेलवे टेंडर मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली अंतरिम जमानत
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रेलवे टेंडर मामले में कोर्ट ने राहत दी है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।
पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रेलवे टेंडर मामले में कोर्ट ने राहत दी है। बता दें कि सीबीआई और ईडी की ओर से दायर आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने लालू प्रसाद यादव ने अपना पक्ष रखा।
Delhi's Patiala House Court grants interim bail to Lalu Prasad Yadav in IRCTC scam case. He appeared before the court via video conferencing. (File pic) pic.twitter.com/JHYHH50Tyx
— ANI (@ANI) December 20, 2018
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने रांची जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए प्रसाद को अंतरिम राहत दी। चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू स्वास्थ्य कारणों से अदालत आने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
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अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।
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