Imran Khan की पार्टी के प्रदर्शन के मद्देनजर इस्लामाबाद में दो महीने तक निषेधाज्ञा लागू

Imran Khan
प्रतिरूप फोटो
ANI

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की प्रदर्शन की योजना के मद्देनजर राजधानी और आसपास के क्षेत्र में पांच या इससे अधिक लोगों के जमा होने एवं सभी तरह की सभाओं पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है। संघीय सरकार ने इसके बाद इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी।

इस्लामाबाद । पाकिस्तान के संघीय अधिकारियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की प्रदर्शन की योजना के मद्देनजर राजधानी और आसपास के क्षेत्र में पांच या इससे अधिक लोगों के जमा होने एवं सभी तरह की सभाओं पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि एक साल से अधिक समय से जेल में बंद उसके संस्थापक इमरान खान को रिहा करने पर सरकार को बाध्य करने के लिए 24 नवंबर को इस्लामाबाद में प्रदर्शन किया जाएगा। संघीय सरकार ने इसके बाद इस्लामाबाद में धारा 144 लगा दी जिसके तहत लोगों के जमा होने पर पाबंदी है।

इस्लामाबाद के जिला मजिस्ट्रेट उस्मान अशरफ के कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुसार धारा 144 लागू कर दी गई है क्योंकि समाज के कुछ तत्व गैरकानूनी तरीके से जमा होने की योजना बना रहे हैं जिससे सार्वजनिक शांति बाधित हो सकती है। अधिसूचना के तहत पांच या अधिक लोगों के सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वे ‘सार्वजनिक शांति और सौहार्द को खतरे में डाल सकते हैं, मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, सार्वजनिक संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं और ... इस्लामाबाद जिले की राजस्व/क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर सांप्रदायिक दंगे सहित दंगा या मारपीट का कारण बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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