मद्रास उच्च न्यायालय ने टीएम कृष्णा को एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार देने पर रोक लगाई

Madras High Court
प्रतिरूप फोटो
ANI

मद्रास उच्च न्यायालय ने संगीत अकादमी को प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर स्थापित पुरस्कार सुप्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक टी एम कृष्णा को देने पर रोक लगा दी। यह रोक सुब्बुलक्ष्मी के पौत्र की याचिका पर लगाई गई। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने वी श्रीनिवासन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

चेन्नई । मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को संगीत अकादमी को प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर स्थापित पुरस्कार सुप्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक टी एम कृष्णा को देने पर रोक लगा दी। यह रोक सुब्बुलक्ष्मी के पौत्र की याचिका पर लगाई गई। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने वी श्रीनिवासन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में कृष्णा को संकिता कलानिधि एम एस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

श्रीनिवासन ने याचिका में आरोप लगाया कि चूंकि कृष्णा सोशल मीडिया मंच पर उनकी दादी के खिलाफ ‘‘घृणित, अपमानजनक और निंदनीय हमले’’ कर रहे थे और दिवंगत गायिका की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे थे, इसलिए उन्हें ऐसा पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि संगीत अकादमी कृष्णा को पुरस्कार दे सकती है लेकिन उक्त पुरस्कार सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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