गुना जिले के उकावद गांव में मृतक विजय सहरिया के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन

Chief Minister met family of deceased Vijay Sahariya
दिनेश शुक्ल । Nov 9 2020 7:04PM

प्रदेश के गुना जिले के उकावद गांव में शुक्रवार को उधार नहीं चुका पाने पर गाँव के ही एक रसूखदार किसान राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल लोधा ने आदिवासी समुदाय के 28 वर्षीय विजय सहरिया को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। मृतक विजय सहरिया पिछले तीन साल से राधेश्याम लोधा के यहां कर्ज के बदले बंधुआ मजदूरी कर रहा था।

गुना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को गुना जिले के बमोरी के ग्राम उकावद पहुंचे और मृत आदिवासी युवक विजय सहरिया के परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने मृतक विजय की पत्नी को शासकीय नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का समुचित प्रबंध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतक की पत्नी से घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया है,  उसे तो वापस नहीं ला सकते,  लेकिन विजय के परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने परिवार को न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान आदिवासी युवक विजय सहरिया की मौत को दुखद बताते हुए कहा कि उसके परिवार के लिए पक्का मकान और 8 लाख 25 हजार की सहायता राशि प्रदेश सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके अलावा 4 लाख रुपये संबल योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 6 महीनों तक प्रभावित परिवार को पांच हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। दोनों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। प्रदेश के गुना जिले के उकावद गांव में शुक्रवार को उधार नहीं चुका पाने पर गाँव के ही एक रसूखदार किसान राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल लोधा ने आदिवासी समुदाय के 28 वर्षीय विजय सहरिया को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था। मृतक विजय सहरिया पिछले तीन साल से राधेश्याम लोधा के यहां कर्ज के बदले बंधुआ मजदूरी कर रहा था। 

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वही मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कमजोर वर्ग के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमने ये फैसला लिया है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब लोगों को नियम विरुद्ध, बिना लाइसेंस के कोई भी कर्ज नहीं देगा। हमने विधानसभा के पिछले सत्र में ऐसे कर्जों को माफ किए जाने संबंधी कानून बनाया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर्ज देता है और वसूली करता है तो वह कानूनन अपराध होगा। हमने प्रावधान किया है कि ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के कलेक्टर-एसपी को निर्देश दिए हैं कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाए।

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