CBIvsCBI: अदालत ने राकेश अस्थाना के अनुरोध पर फैसला सुरक्षित रखा
न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने दलीलें सुनने का काम पूरा किया। इन दलीलों में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वत के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने में कानून की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने की मांग वाली सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना तथा अन्य की याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा।
Delhi High Court reserves order on the petition of Rakesh Asthana and Devender Kumar seeking quashing of FIR in alleged CBI bribery case.
— ANI (@ANI) December 20, 2018
न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी ने दलीलें सुनने का काम पूरा किया। इन दलीलों में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वत के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने में कानून की सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
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हैदराबाद के शिकायतकर्ता कारोबारी सतीश बाबू सना ने इस मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगाया था। सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, वसूली और गंभीर कदाचार जैसे आरोप भी लगाए थे। डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हुई है।
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