गिरफ्तारी का फर्जी वीडियो डालकर मुंबई पुलिस की छवि खराब करने के लिए उर्फी जावेद पर मामला दर्ज

Urfi Javed
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पुलिस ने कहा, ‘‘भ्रामक वीडियो में शामिल लोगों के खिलाफ ओशिवारा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171, 419, 500 और 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।”

गिरफ्तारी के फर्जी वीडियो के जरिये मुंबई पुलिस की छवि खराब करने के आरोप में सोशल मीडिया ‘इंफ्लूयंएसर’ उर्फी जावेद के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उर्फी जावेद की कथित गिरफ्तारी वाले वीडियो के वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पर कहा, ‘‘अश्लीलता के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक महिला को गिरफ्तार किए जाने का वायरल वीडियो सच नहीं है- प्रतीक चिह्न और वर्दी का दुरुपयोग किया गया है।

पुलिस ने कहा, ‘‘भ्रामक वीडियो में शामिल लोगों के खिलाफ ओशिवारा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171, 419, 500 और 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।”

पुलिस ने कहा, आगे की जांच जारी है, फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन भी जब्त कर लिया गया है। धारा 171 धोखाधड़ी के इरादे से लोक सेवक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पोशाक पहनने या टोकन ले जाने से संबंधित है, जबकि धारा 419 दूसरे का वेष धारण करके धोखाधड़ी से संबंधित है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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