Kerala के मुख्यमंत्री की बेटी की मानहानि शिकायत पर भाजपा नेता शॉन जॉर्ज के खिलाफ मामला दर्ज

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जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि), आईटी अधिनियम की धारा 66 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) सहित विभिन्न प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।

केरल पुलिस ने सोशल मीडिया मंचों पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी को कथित रूप से बदनाम करने संबंधी शिकायत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शॉन जॉर्ज के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया।

साइबर अपराध पुलिस ने वीणा की शिकायत के आधार पर जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और केरल पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

जॉर्ज की जनपक्षम पार्टी ने हाल में भाजपा में विलय की घोषणा की थी। विजयन के कट्टर आलोचक शॉन जॉर्ज ने पिछले हफ्ते वीणा के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की थी। वीणा पेशे से एक आईटी सलाहकार हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘शिकायतकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक सामग्री और आपत्तिजनक टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए मामला दर्ज किया गया था।’’

जॉर्ज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि), आईटी अधिनियम की धारा 66 और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 (ओ) सहित विभिन्न प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि वीणा की शिकायत के आधार पर एक ऑनलाइन पोर्टल के खिलाफ भी इन्हीं धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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