West Bengal rural polls: पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित रखा
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि नामांकन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो मतदान की तारीख भी स्थगित करनी होगी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद आज पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से संबंधित मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि नामांकन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो मतदान की तारीख भी स्थगित करनी होगी।
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हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इस गिनती पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जहां उसने नामांकन के दिन को 16 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। आयोग ने नामांकन की अवधि को हर दिन दो घंटे बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया।
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नामांकन केंद्रों के पास धारा 144 लागू
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सभी नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है कि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो। यह आदेश गुरुवार तक प्रभावी रहेगा।
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