Wrestlers Sexual Harassment Case में Brij Bhushan Sharan Singh को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
कोर्ट ने कहा कि हमने कुछ शर्तें लगाई हैं। आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाए।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कई पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट की ओर से सशर्त जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि हमने कुछ शर्तें लगाई हैं। आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाए। बृज भूषण को 25000 रुपये का मुचलका भरने पर जमानत मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
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इससे पहले न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं। जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं।” उन्होंने अदालत से कहा, “आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।”
Rouse Avenue Court of Delhi grants regular bail to outgoing Wrestling Federation of India's President Brij Bhushan Sharan Singh and the Federation's assistant secretary Vinod Tomar Singh in the sexual harassment case registered on the basis of complaints of several wrestlers.
— ANI (@ANI) July 20, 2023
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