Wrestlers sexual harassment case: महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए
महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी।
महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। दिल्ली की राउज़ कोर्ट ने आज दोपहर 12:30 बजे सुनवाई शुरू की। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी।
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उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम जमानत दी गई थी। अदालत ने दोनों आरोपियों को 25,000 रुपये के जमानत बांड पर अंतरिम जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव के अनुसार आरोप पत्र आईपीसी की धारा 354, 354डी, 345ए और 506 (1) के तहत दायर किया गया था।
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पहलवानों की शिकायत के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं। एक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था और एक नाबालिग पहलवान के लिए रद्दीकरण रिपोर्ट दायर की गई है। दूसरी एफआईआर कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी।
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