Assam: बदरुद्दीन अजमल को हिमंत बिस्वा सरमा ने दी चेतावनी, कहा- झाड़-फूंक किया तो कर लेंगे गिरफ्तार
असम विधानसभा ने पिछले महीने असम उपचार (बुराइयों की रोकथाम) प्रथा विधेयक, 2024 पारित किया, जिससे राज्य में गैर-वैज्ञानिक उपचार पद्धतियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को 'जादुई उपचार' की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी और कहा कि अगर वह कानून का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असम विधानसभा ने पिछले महीने असम उपचार (बुराइयों की रोकथाम) प्रथा विधेयक, 2024 पारित किया, जिससे राज्य में गैर-वैज्ञानिक उपचार पद्धतियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
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इस कानून का उद्देश्य "लोगों की अज्ञानता और खराब स्वास्थ्य पर पनपने वाली बुरी और भयावह प्रथाओं" के खिलाफ मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वस्थ, विज्ञान-आधारित ज्ञान पर समाज में जागरूकता लाना है। विधेयक का उद्देश्य "निर्दोष लोगों का शोषण करने और इस तरह समाज के सार्वजनिक स्वास्थ्य को नष्ट करने के गुप्त उद्देश्यों" वाली गैर-वैज्ञानिक उपचार पद्धतियों को खत्म करना है। एआईयूडीएफ विधायक इस ओर इशारा करते रहे हैं कि उनके पार्टी प्रमुख एक आध्यात्मिक नेता भी हैं और लोग स्वेच्छा से 'उपचार' के लिए उनसे संपर्क करते हैं।
मुसलमान अक्सर अजमल से अपनी पानी की बोतलों में फूंक मारने के लिए कहते हैं, जिससे उनका मानना है कि पानी में उपचार गुण होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वह (बदरुद्दीन अजमल) इलाज करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।' मैं जो कहूंगा, वही होगा। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं, विधानसभा के बारे में बोल रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि आप हिमंत बिस्वा सरमा की बातें मत सुनिए, लेकिन विधानसभा क्या कह रही है, ये आपको सुनना होगा। सभा ने उपचार पद्धतियां बंद कर दी हैं।
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विधेयक के प्रावधानों के तहत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे और पहले अपराध के मामले में व्यक्ति को एक साल की जेल हो सकती है जिसे ₹50000 के जुर्माने या दोनों के साथ तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है; और, बाद में दोषी पाए जाने पर, कारावास से, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या ₹1 लाख का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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