पहलवानों के विवाद के बाद अवैध खनन को लेकर बीजेपी सांसद Bhushan Sharan Singh के खिलाफ जांच

Brij Bhushan
ANI
रेनू तिवारी । Aug 3 2023 11:03AM

गोंडा के सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को नई कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गोंडा में उनकी कंपनी द्वारा अवैध रेत खनन और खनिजों के परिवहन के कारण "सरयू नदी को नुकसान" के आरोपों की जांच का आदेश दिया है।

गोंडा के सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को नई कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गोंडा में उनकी कंपनी द्वारा अवैध रेत खनन और खनिजों के परिवहन के कारण "सरयू नदी को नुकसान" के आरोपों की जांच का आदेश दिया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ ने बुधवार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक संयुक्त समिति का गठन किया। (यूपीपीसीबी), और गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट। समिति को एक सप्ताह के अंदर बैठक करने का निर्देश दिया गया है।

 

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महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों और भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों को लेकर बृजभूषण सिंह कानूनी और राजनीतिक संकट में हैं।

अदालत ने निर्देश दिया था "समिति विशेष रूप से सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 और रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 के अनुपालन को स्पष्ट कर सकती है, जिसमें खनन क्षेत्रों के निवारण/पुनर्वास और सरयू नदी को हुए नुकसान को शामिल किया जा सकता है। राज्य पीसीबी इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। 

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एनजीटी को डाक से मिले पत्र पर यह निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने पत्र में लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया है. दिल्ली में एनजीटी की प्रधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और डॉ. ए सेंथिल वेल शामिल हैं, ने 2 अगस्त को अपने आदेश में यह निर्देश पारित किया।

अवैध खनन, खनिजों की बिक्री

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में कहा गया कि वर्तमान आवेदन में शिकायतें बृज भूषण शरण सिंह, सांसद केसरगंज द्वारा ग्राम माझाराठ, जैतपुर, नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा में अवैध खनन, निकाले गए लघु खनिजों के ओवरलोड ट्रकों द्वारा अवैध परिवहन के संबंध में हैं। हर दिन 700 से अधिक की संख्या, लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर के छोटे खनिजों का भंडारण और अवैध बिक्री और ओवरलोडेड ट्रकों द्वारा पटपड़ गंज पुल और सड़क को नुकसान हुआ है।

संयुक्त समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह साइट का दौरा करेगी, याचिका भेजने वाले व्यक्ति के साथ-साथ "प्रोजेक्ट प्रस्तावक" यानी बृज भूषण सिंह की कंपनी से बातचीत करेगी। आदेश के अनुसार, तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने और कानून के अनुसार उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने और परियोजना प्रस्तावक को सुनवाई का अवसर देने की भी अपेक्षा की जाती है। अदालत ने निर्देश दिया है, ''तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट दो महीने के भीतर जमा की जाए।'' 

 

 सांसद ने पहले 38 से अधिक आपराधिक मामलों का सामना किया है, जिसमें हत्या के प्रयास, दंगा, भू-माफिया के साथ संबंध और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, उन्हें बरी कर दिया गया था।

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