Karnataka: उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका मामले में मंत्री प्रियंक खरगे को समन भेजा

Priyank Kharge
प्रतिरूप फोटो
ANI

याचिका में अन्य आरोपों के साथ-साथ उनके जाति प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाया गया है और दावा किया गया है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी मुहैया कराने में असफल रहे।

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मई में हुए विधानसभा चुनाव में चित्तपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रियंक खरगे के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को उन्हें समन जारी किया। अश्वथ राव द्वारा दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई और अदालत ने खरगे को पांच सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

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खरगे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। याचिका में अन्य आरोपों के साथ-साथ उनके जाति प्रमाण पत्र पर भी सवाल उठाया गया है और दावा किया गया है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी मुहैया कराने में असफल रहे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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