केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बोले उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जेल से नहीं चलेगी दिल्ली सरकार

LG kejriwal
ANI
अंकित सिंह । Mar 27 2024 4:07PM

आप के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी। उनकी यह टिप्पणी आप नेताओं के उन बयानों के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले ही वह सलाखों के पीछे हों। गौरतलब है कि आप के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें 28 मार्च तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया।

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एक कार्यक्रम में बोलते हुए, सक्सेना ने कहा, "मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी।" इस बीच, लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच 55 वर्षीय नेता की गिरफ्तारी पर उनकी आम आदमी पार्टी ने नाराजगी भरी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल "दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वह जेल से भी सरकार चलाएंगे।" हालाँकि, भाजपा ने मांग की कि केजरीवाल नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद छोड़ दें। 

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हालाँकि किसी मुख्यमंत्री के लिए सलाखों के पीछे से अपना कार्यालय प्रभावी ढंग से चलाना तार्किक रूप से अव्यावहारिक हो सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोकने वाली कोई कानूनी बाधा मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक, किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर ही किसी मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है। फिलहाल, अरविंद केजरीवाल को दोषी नहीं ठहराया गया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कुछ अपराधों के लिए अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दोषसिद्धि एक शर्त है।

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