बाबरी मस्जिद मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आडवाणी का बयान 24 जुलाई को और जोशी का 23 जुलाई को दर्ज होगा
बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान 24 जुलाई को दर्ज किया जाएगा। भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान दर्ज करने की तारीख 23 जुलाई तय की है।
लखनऊ। बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले की सुनवायी कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज करने की तारीख 24 जुलाई तय की है। विशेष न्यायाधीश एस के यादव ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान 24 जुलाई को दर्ज किया जाएगा। लगभग 92 वर्षीय आडवाणी का यह बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। न्यायाधीश ने अपने आदेश में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान दर्ज करने की तारीख 23 जुलाई तय की है।
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अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त सतीश प्रधान के बयान दर्ज करने की तारीख 22 जुलाई निर्धारित की है। विशेष अदालत ने सोमवार को आरोपी सुधीर कक्कड का बयान दर्ज किया, वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हुए। हालांकि उन्होंने पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की इच्छा जतायी थी। अन्य अभियुक्तों की तरह कक्कड़ ने भी खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने उन्हें इस मामले में राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया है। अदालत मंगलवार को इस मामले के एक अन्य अभियुक्त रामचंद्र खत्री का बयान दर्ज करेगी विशेष सीबीआई अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के 32 आरोपियों के इन दिनों बयान दर्ज कर रही है। वह उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई 31 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश के अनुपालन में मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है।
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