Delhi की एक अदालत ने मोबाइल फोन नंबर जारी करने संबंधी खालिद सैफी की याचिका खारिज की

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न्यायाधीश ने कहा, इसके अलावा, डुप्लिकेट सिम कार्ड जारी करने और उपयोग करने से व्हाट्सएप जैसे डेटा को हटाया जा सकता है या बाधित किया जा सकता है। इसलिए, यह अदालत आवेदन को मंजूर करने की इच्छुक नहीं है।

दिल्ली की एक अदालत ने ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी की एक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने अपने मोबाइल फोन नंबर के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित साजिश में सैफी की भूमिका की जांच के दौरान उसका फोन जब्त कर लिया गया था।

अदालत ने कहा कि मोबाइल फोन या सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें “मामले से संबंधित जानकारी” है। अदालत ने यह भी कहा कि डुप्लिकेट सिम जारी करने से व्हाट्सएप जैसे डेटा को हटाया जा सकता है या बाधित किया जा सकता है।

विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा, आवेदक, खालिद सैफी का मोबाइल फोन और सिम कार्ड... वर्तमान मामले में जांच अधिकारी (आईओ) ने जब्त कर रखा है और उनमें इस मामले से संबंधित जानकारी है। इस प्रकार, उक्त मोबाइल या सिमजारी नहीं किया जा सकता।”

न्यायाधीश ने कहा, इसके अलावा, डुप्लिकेट सिम कार्ड जारी करने और उपयोग करने से व्हाट्सएप जैसे डेटा को हटाया जा सकता है या बाधित किया जा सकता है। इसलिए, यह अदालत आवेदन को मंजूर करने की इच्छुक नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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