नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 21 साल जेल एवं जुर्माने की सजा
पीड़ित 17 वर्षीय नाबालिग 10 जुलाई 2017 की शाम दिशा मैदान जा रही थी। तभी रास्ते में अभियुक्त राज सिंह उसे बहला फुसलाकर अपने साथी के साथ एक गांव में ले गया जहाँ पीड़िता के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में तीन साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को 21 साल की सज़ा सुनाई है। सज़ा के साथ आरोपी पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने 26 वर्षीय आरोपित राज उर्फ रवि उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र मोती लाल सिंह गोंड निवासी ग्राम अमराडंडी थाना अमलाई जिला शहडोल को 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला अनूपपुर जिले के थाना जैतहरी में पीड़िता द्वारा दर्ज करवाया गया था।
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अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित 17 वर्षीय नाबालिग 10 जुलाई 2017 की शाम दिशा मैदान जा रही थी। तभी रास्ते में अभियुक्त राज सिंह उसे बहला फुसलाकर अपने साथी के साथ एक गांव में ले गया जहाँ पीड़िता के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। अगले दिन आरोपित ने पीड़िता को उसकी नानी के घर के सामने छोड़ दिया। पीड़िता ने घटना की बात नानी व माता- पिता को बताई। जिसके बाद घटना की लिखित रिपोर्ट थाना जैतहरी में की गई थी।
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जहां मामले की पुलिस विवेचना के पश्चात केस न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों एवं दस्तावेजों के अधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वही पीड़िता को जिला विधिक प्राधिकरण से प्रतिकर दिलाए जाने की भी सिफारिश की है।
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