फरवरी में बिहार में ट्रेनों के एसी डिब्बों में तोड़फोड़ को लेकर 12 मामले दर्ज किये गए : केंद्र

Railway minister
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राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) और जिला पुलिस जैसी अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से रेलवे में अपराध की रोकथाम, मामले दर्ज करने और जांच करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि फरवरी में बिहार में ट्रेनों के एसी (वातानुकूलित) डिब्बों में तोड़फोड़ के संबंध में 12 मामले दर्ज किये गए और इन घटनाओं में भारतीय रेलवे को 1,49,817 रुपये का नुकसान पहुंचा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कांग्रेस सांसद एम. के. राघवन के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। वैष्णव ने कहा, ‘‘फरवरी 2025 में, बिहार में ट्रेनों के एसी डिब्बों में तोड़फोड़ की घटनाओं के संबंध में 12 मामले दर्ज किये गए। इन घटनाओं में भारतीय रेलवे को 1,49,817 रुपये का नुकसान हुआ था।’’

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) और जिला पुलिस जैसी अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से रेलवे में अपराध की रोकथाम, मामले दर्ज करने और जांच करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) रेलवे की संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने तथा इससे जुड़े मामलों के लिए जीआरपी/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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