Pakistan के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दिया बड़ा झटका, तोशाखाना मामले में याचिका खारिज
तोशाखाना मामले में याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाला आवेदन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में चल रहा है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि ट्रायल और आईएचसी कानून के मुताबिक फैसले लेंगे।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ इमरान खान की याचिका खारिज कर दी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर राज्य भंडार से अपने पास रखे उपहारों का विवरण छिपाने का आरोप है, क्योंकि उन्होंने मामला वापस ले लिया था। तोशाखाना मामले में याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करने वाला आवेदन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में चल रहा है। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि ट्रायल और आईएचसी कानून के मुताबिक फैसले लेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त निर्णय 70 वर्षीय खान द्वारा दायर अन्य याचिकाओं को प्रभावित नहीं करेगा। खान पर अपने 2018 से 2022 के प्रीमियरशिप का दुरुपयोग राज्य के कब्जे में उपहार खरीदने और बेचने के लिए करने का आरोप है, जो विदेश यात्राओं के दौरान प्राप्त हुए थे और जिनकी कीमत 140 मिलियन रुपये (635,000 अमेरिकी डॉलर) से अधिक थी। शीर्ष अदालत ने इस्लामाबाद सत्र अदालत में चल रहे तोशखाना मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के खान के अनुरोध को खारिज कर दिया। हालाँकि, इसने शुक्रवार तक आगे की कार्यवाही स्थगित करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख को राहत भी दी थी ताकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने की स्थिति में वह फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकें।
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इस बीच, आईएचसी ने गुरुवार को तोशाखाना मुकदमे के खिलाफ खान द्वारा दायर याचिकाओं के एक सेट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को उक्त फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है. आईएचसी मामले में गवाहों को पेश करने के उनके अधिकार से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ खान की अपील पर सुरक्षित फैसला भी जारी करेगा। न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी के नेतृत्व में और न्यायमूर्ति मुसर्रत हिलाली और न्यायमूर्ति मजहर अली अकबर नकवी की तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ शुक्रवार को खान की याचिका पर सुनवाई करने वाली थी। हालाँकि, आज पीठ का पुनर्गठन किया गया और न्यायमूर्ति नकवी की जगह न्यायमूर्ति हसन अज़हर रिज़वी को नियुक्त किया गया।
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