दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए बड़ी खबर! ट्रैफिक नियमों का किया उल्लंघन तो पडे़गा भारी
इंश्योरेंस रेगुलेटर के इस नियम के मुताबिक, आपको अतिरिक्त प्रीमियम दो-पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये से 750 रुपये के बीच का जुर्माना भरना होगा वहीं चार-पहिया वाहनों और कमर्शियल वाहनों के लिए जुर्माना 300 रुपये से 1,500 रुपये के बीच में होगा।
ट्रैफिक रूल्स को लेकर दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए बड़ी खबर है। बता दें कि अगर आपने ट्रैफिक के नियमों का उल्लघंन किया तो आपको काफी भारी पड़ने वाला है। खबर के मुताबिक, ट्रैफ़िक उल्लंघन के लिए वाहन बीमा प्रीमियम को जोड़ने के लिए जल्द ही एक साल की पायलट परियोजना शुरू की जाएगी जिसके तहत अगर दिल्ली-एनसीआर में कोई ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करता है तो उसको कार का प्रीमीयम रिन्यू कराते समय अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना पडे़गा। इंश्योरेंस रेगुलेटर के इस नियम के मुताबिक, आपको अतिरिक्त प्रीमियम दो-पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये से 750 रुपये के बीच का जुर्माना भरना होगा वहीं चार-पहिया वाहनों और कमर्शियल वाहनों के लिए जुर्माना 300 रुपये से 1,500 रुपये के बीच में होगा।
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इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) द्वारा प्रकाशित एक्सपोज़र ड्राफ्ट के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में कार चलाते वक्त पकड़ा गया तो ड्राइवर को अधिकतम ट्रैफ़िक उल्लंघन प्वाइंट्स मिलेगा। वहीं. कार चलाते समय फोन पर बात करते हुए पाए गए तो उसके लिए भी दूसरा सबसे अधिक उल्लंघन प्वाइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर दो सालों में अपराध दूसरी बार और तीसरी बार किया जाता है तो ट्रैफिक उल्लंघन प्वाइंट भी दोगुने-तिगुने होते जाएंगे। खबर के मुताबिक, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफ़िक उल्लंघन को डिजिटल के रूप में रिकॉर्ड करेगी। हालांकि शुरुआत में पायलट की योजना केवल दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के लिए थी, लेकिन यह पाया गया था कि शहर की सड़कों पर भारी संख्या में वाहन एनसीआर से आते हैं । इसी को देखते हुए अब यह नियम दिल्ली के अलावा एनसीआर वाहनों को भी शामिल किया गया है। खबरों के मुताबिक, इस नियम को अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक भी बढ़ाया जाएगा। TOI ने 29 जून, 2020 को पहली बार IRDA की दिल्ली में इस पायलट को लॉन्च करने की योजना की सूचना दी थी।
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