सलमान खान की लीगल टीम ने KWAN टैलेंट एजेंसी में हिस्सेदारी होने की खबरों का खंडन किया

KWAN
रेनू तिवारी । Sep 23 2020 12:40PM

आनंद देसाई ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि मिस्टर सलमान खान की कोई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, KWAN या इसके किसी समूह में कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि मीडिया हमारे क्लाइंट के बारे में झूठी खबरें प्रकाशित करने से परहेज करे।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की कानूनी टीम ने KWAN प्रतिभा प्रबंधन एजेंसी में उनकी हिस्सेदारी होने की खबरों का खंडन किया है। वर्तमान में, सेलिब्रिटी प्रबंधन एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के रडार पर है, क्योंकि उसके कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर अपने ग्राहकों के साथ  ड्रग्स संबंधी बातचीत की थी। सलमान की ओर से डीएसके लीगल के आनंद देसाई ने एक बयान जारी कर कहा, “मीडिया के कुछ वर्ग झूठी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट एक प्रमुख भारतीय अभिनेता सलमान खान की KWAN टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड में बहुसंख्यक हिस्सेदारी नहीं है।

 

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आनंद देसाई ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि मिस्टर सलमान खान की कोई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, KWAN या इसके किसी समूह में कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि मीडिया हमारे क्लाइंट के बारे में झूठी खबरें प्रकाशित करने से परहेज करे। मंगलवार दोपहर, KWAN के सीईओ ध्रुव चिटगोपेकर NCB द्वारा पूछताछ के लिए बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट गेस्ट हाउस पहुंचे। KWAN कर्मचारी और सुशांत सिंह राजपूत की प्रतिभा प्रबंधक जया साहा से भी पूछताछ की गई।

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NCB के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ​​ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि दीपिका पादुकोण के प्रबंधक, करिश्मा प्रकाश, जो कि KWAN के कर्मचारी हैं, को इस सप्ताह के अंत में बुलाया जाएगा।सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान बॉलीवुड के कई बड़े सितारे ड्रग लिंक की जांच के दायरे में आ गए हैं।  सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स की खरीद के लिए 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह बायकुला जेल में बंद है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन मंगलवार को एक विशेष अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा ​​ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि रिया ने सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का भी ड्रग्स मामले में नाम लिया है। दोनों को एजेंसी द्वारा द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 67 के तहत बुलाया जाएगा। हालांकि, उस संदर्भ के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है जिसमें उनके नाम लिए गए थे।

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