चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को क्यों किया गया गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा जवाब
रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय से संबंधित है, जिसे उन्होंने आम चुनाव से ठीक पहले बताया है। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से जवाब देने और कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में भी बताने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से आम चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित सवालों का जवाब देने को कहा। पीठ दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय से संबंधित है, जिसे उन्होंने आम चुनाव से ठीक पहले बताया है। शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से जवाब देने और कार्यवाही शुरू होने और कुछ समय बाद बार-बार शिकायत दर्ज होने के बीच होने वाले समय के अंतर के बारे में भी बताने को कहा।
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अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि अपराध की आय का कोई निशान नहीं है और मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख की सीधी संलिप्तता के सबूत की कमी है। ईडी को अगली सुनवाई 3 मई, शुक्रवार को जवाब देने को कहा गया है। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं और 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 9 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उसे मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी अवैध नहीं मिला।
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