वह गठबंधन में कब थे... पशुपति पारस के NDA से अलग होने पर चिराग ने कसा तंज

Chirag
ANI
अंकित सिंह । Nov 21 2024 4:13PM

पासवान ने कहा कि किसी भी चीज़ से अलग होने का मतलब है कि पहले आपको किसी चीज़ का हिस्सा बनना होगा। क्या वह (आरएलजेपी प्रमुख) कभी एनडीए का हिस्सा थे?

आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस और उनके भतीजे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच एक बार फिर तीखी जुबानी जंग देखने को मिली है, जब चिराग ने अपने चाचा के एनडीए से अलग होने की अटकलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह कभी भी इसका हिस्सा नहीं थे। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, एलजेपी (रामविलास) प्रमुख ने पारस की आलोचना की, जिन्हें बार-बार एनडीए पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। पासवान ने पशुपति कुमार पारस के एनडीए छोड़ने की अटकलों पर भी बयान दिया।

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पासवान ने कहा कि किसी भी चीज़ से अलग होने का मतलब है कि पहले आपको किसी चीज़ का हिस्सा बनना होगा। क्या वह (आरएलजेपी प्रमुख) कभी एनडीए का हिस्सा थे? हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव के दौरान भी वह एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। न ही वह विधानसभा चुनाव के दौरान वहां थे। उन्होंने कहा कि अलगाव तब होता है जब आप किसी चीज का हिस्सा होते हैं, लेकिन वह (आरएलजेपी प्रमुख) वास्तव में कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं थे। 

इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बागी चाचा पशुपति कुमार पारस को सोमवार को पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय खाली करना पड़ा। घटनास्थल की तस्वीरों में 1 व्हीलर रोड स्थित बंगले से सारा सामान बाहर ले जाते हुए दिख रहा है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें ऑफिस खाली करने का नोटिस दिया था। कोर्ट और भवन निर्माण विभाग ने उन्हें ऑफिस खाली करने के लिए 13 नवंबर तक का समय दिया था, लेकिन उससे पहले ही ऑफिस खाली कर दिया गया और पारस अपने एमएलए कॉलोनी स्थित घर में शिफ्ट हो गए।

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पशुपति पारस को यह बंगला चार दशक पहले विधायक रहने के दौरान मिला था। लेकिन बाद में, चुनाव हारने के बाद, यह घर दिवंगत राम विलास पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर आवंटित कर दिया गया। अक्टूबर 2020 में राम विलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच मतभेद के बाद एलजेपी दो हिस्सों में बंट गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने बंगला बचाने की हरसंभव कोशिश की. उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। हालांकि, अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पार्टी नए बंगले के आवंटन के लिए विभाग में आवेदन कर सकती है। 

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