खुद को बेकसूर बताने वालों...अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने ये क्या कह दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं थी और उनकी रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दूसरों के साथ साजिश रची और शराब नीति मामले में अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गलत निहितार्थ और कोई भ्रष्टाचार नहीं के दावों को खारिज कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों ने दावा किया था कि उन्हें गलत फंसाया गया है और कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, उनके सभी दावे आज खारिज कर दिए गए हैं।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं थी और उनकी रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा साझा की गई सामग्री के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दूसरों के साथ साजिश रची और शराब नीति मामले में अपराध की आय का उपयोग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
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कोर्ट के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि सबूत हैं और वह (अरविंद केजरीवाल) और पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अमित शाह आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए असम थे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
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