शिवराज समेत BJP के इन बड़े नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला

Shivra
ANI
अंकित सिंह । Nov 11 2024 6:51PM

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विवेक कृष्ण तन्खा को नोटिस जारी किया, जिन्होंने जबलपुर में एमपीएमएलए कोर्ट में 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मानहानि शिकायत दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह को राहत दे दी। शीर्ष अदालत ने बीजेपी के तीन वरिष्ठ नेताओं को निचली अदालत में सुनवाई के दौरान पेश होने से छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील विवेक कृष्ण तन्खा को नोटिस जारी किया, जिन्होंने जबलपुर में एमपीएमएलए कोर्ट में 10 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए मानहानि शिकायत दायर की थी।

इसे भी पढ़ें: Karnataka Minister Zameer Ahmed Khan ने Union Minister HD Kumaraswamy को बताया कालिया, BJP-JDS ने किया पलटवार

तन्खा ने शिवराज पर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा उनकी मांग खारिज किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्री मामले को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि तीनों ने मीडिया में उनके खिलाफ बयान देकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। यह विवाद तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया।

इसे भी पढ़ें: Maharashtra Polls: पीयूष गोयल बोले- प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी महायुति की सरकार, MVA के झूठे वादों पर लोगों को भरोसा नहीं

तन्खा ने पंचायत और निकाय चुनावों में रोटेशन और परिसीमन को लेकर याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत का रुख किया था। आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने उन्हें ओबीसी विरोधी बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। 

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़