Shraddha Walkar Case | दिल्ली की अदालत ने Aaftab Poonawala के खिलाफ हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप तय किए
श्रद्धा हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी आफताब की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। श्रद्धा वाकर मामले में दिल्ली की अदालत ने आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप तय किए है।
2022 श्रद्धा हत्याकांड | श्रद्धा हत्याकांड की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी आफताब की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। श्रद्धा वाकर मामले में दिल्ली की अदालत ने आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप तय किए है। आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से इनकार किया और ट्रायल का दावा किया। मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। 1 जून को अभियोजन साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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दिल्ली की साकेत अदालत ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया।
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आफताब पर अपनी लिव-इन पत्नी श्रद्धा की गला दबाकर हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, उस पर कटे हुए शरीर के अंगों को गुरुग्राम और दिल्ली के जंगलों में फेंकने से पहले ठंडा करने का आरोप है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने की बात कबूल की थी, पुलिस ने गलत सूचना देने का आरोप लगाया था।
2022 Shraddha murder case | Delhi's Saket court directs framing of charges against accused Aftab Amin Poonawala under sections 302 (murder) and 201 (disappearance of evidence) of Indian Penal Code
— ANI (@ANI) May 9, 2023
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