MCD में मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय फिर होंगी AAP उम्मीदवार, उप महापौर के लिए मोहम्मद इकबाल पर दांव
पार्टी के इस फैसले पर शैली ओबेरॉय ने कहा कि पिछली बार देखा गया कि किस तरह सदन को असंवैधानिक तरीके से चलाने की कोशिश हुई थी। भाजपा द्वारा चुने हुए पार्षदों से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा था जो DMC एक्ट और संविधान के ख़िलाफ़ था।
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पार्टी के इस फैसले पर शैली ओबेरॉय ने कहा कि पिछली बार देखा गया कि किस तरह सदन को असंवैधानिक तरीके से चलाने की कोशिश हुई थी। भाजपा द्वारा चुने हुए पार्षदों से मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा था जो DMC एक्ट और संविधान के ख़िलाफ़ था। उन्होंने कहा कि हम इसे कोर्ट में लेकर गए जहां उन्होंने हमें न्याय दिया। इस बार आशा करती हूं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो। एमसीडी में महापौर चुनाव का दूसरा दौर 12 अप्रैल को शुरू हुआ था और नगर सचिवालय ने औपचारिक रूप से 26 अप्रैल को महापौर और उप महापौर पद के लिए चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी।
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में हर वित्तीय वर्ष के अंत के बाद नए सिरे से महापौर का चुनाव होता है। एमसीडी में पहले वर्ष के लिए महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित रहता है, दूसरे वर्ष में पद किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होता। तीसरे वर्ष आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और अन्य दो वर्ष किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तीन निगमों को एमसीडी में एकीकृत करने के बाद एक नए परिसीमन की कवायद की गई थी, जिसमें 2012 के मुकाबले वार्डों की कुल संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई थी। दिल्ली में पिछले चार दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) ने जीत दर्ज की थी।
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