दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ SDMC की कार्रवाई, बुलडोजर के सामने बैठे लोग, कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया
एसडीएमसी सेंट्रल जोन के स्थायी समिति अध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि अगर हमें फोर्स मिलेगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार है और अन्य सभी चीजों की भी व्यवस्था हो गई है। जहां पर अतिक्रमण होगा उसे हटाएंगे चाहे कोई भी इलाका हो। वहां के 50-60 फीसदी लोगों ने खुद अतिक्रमण को हटा लिया है।
नयी दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। इसी बीच शाहीन बाग में एसडीएमसी का बुल्डोजर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा है, जिसको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कई लोग बुल्डोजर के आगे आकर बैठ गए हैं और दिल्ली पुलिस हाय-हाय के नारे लगा रहे हैं।
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आपको बता दें कि शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने बुलडोजर को सड़क पर ही रोक दिया गया है। पर्याप्त सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। इसके अलावा विरोध कर रही कुछ महिलाओं को हिरासत में लिया गया है और विधायक अमानुतुल्ला खां भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं।
कई लोगों ने खुद हटाया अतिक्रमण
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, एसडीएमसी सेंट्रल जोन के स्थायी समिति अध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया कि अगर हमें फोर्स मिलेगी तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार है और अन्य सभी चीजों की भी व्यवस्था हो गई है। जहां पर अतिक्रमण होगा उसे हटाएंगे चाहे कोई भी इलाका हो। वहां के 50-60 फीसदी लोगों ने खुद अतिक्रमण को हटा लिया है।
10 दिनों की कार्य योजना तैयार
इससे पहले राजपाल सिंह ने बताया था कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर 10 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया था कि अभियान में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह अभियान संगम विहार इलाके के एमबी रोड पर करणी सिंह शूटिंग रेंज से शुरू हुआ तथा यह अलग अलग इलाकों में 13 मई तक चलेगा। उन्होंने कहा था कि यह अभियान शाहीन बाग मुख्य सड़क, कालिंदी कुंज, एमबी रोड, मेहरचंद मार्केट, श्रीनिवास पुरी और खाड़ा कॉलोनी में चलाया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
एसडीएमसी की बुल्डोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ माकपा और हॉकर्स यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उन्होंने इस कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, विधियों और संविधान का उल्लंघन करार दिया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि वे अनधिकृत कब्जाधारी या अतिक्रमणकर्ता नहीं हैं, जैसा कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम और अन्य ने आरोप लगाये है।
Delhi Police will be providing force to remove the MCD encroachment in the Shaheen Bagh area today
— ANI (@ANI) May 9, 2022
Visuals from Shaheen Bagh Police Station pic.twitter.com/QF9HUdVqdr
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