स्कूलों को छोड़कर दिल्ली में अभी लागू रहेंगी पाबंदियां, वायु प्रदूषण के बीच SC का फैसला
अदालत ने निकाय से जरूरत पड़ने पर GRAP 4 और GRAP 3 उपायों वाले एक हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी जीआरएपी IV उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में उच्च प्रदूषण स्तर पर दिल्ली के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि GRAP-4 उपायों का कार्यान्वयन एक "घोर विफलता" था। अदालत ने फैसला सुनाया कि स्कूलों पर प्रतिबंध को छोड़कर सभी प्रदूषण विरोधी उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। अदालत ने प्रदूषण विरोधी संस्था सीएक्यूएम को इस बीच एक बैठक आयोजित करने और प्रतिबंधों को जीआरएपी 4 से घटाकर जीआरएपी 3 या जीआरएपी 2 तक कम करने पर सुझाव देने पर विचार करने का आदेश दिया।
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अदालत ने निकाय से जरूरत पड़ने पर GRAP 4 और GRAP 3 उपायों वाले एक हाइब्रिड मॉडल को लागू करने पर विचार करने को कहा। पीठ ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी जीआरएपी IV उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि GRAP IV में प्रदान किए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए।
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अदालत ने सीएक्यूएम को राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लागू करने के उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली में शीर्ष पुलिस, सरकार और नागरिक एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से यह भी कहा कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे सैटेलाइट से पता चलने से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद किसानों को पराली जलाने की सलाह न दें।
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