कोरोना को लेकर असम में लागू की गईं पाबंदियां, 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे शैक्षणिक और धार्मिक संस्थान
आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सुबह 5 बजे से दिन के 2 बजे तक गाड़ियों में ऑड-इवेन का नियम लागू होगा। इसका बहुत कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यह 13 तारीख सुबह 5 बजे से लागू होगा।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच असम में नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक असम के नए प्रतिबंधों पर ASDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि ऑफिस सुबह 5 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। 1-2 बजे तक लोग वापस घर आ सकते हैं। 2 बजे से सुबह 5 बजे तक शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। गांवों के लिए जैसे आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है वही शहरी क्षेत्रों के लिए रहेगी। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक संस्थान 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सुबह 5 बजे से दिन के 2 बजे तक गाड़ियों में ऑड-इवेन का नियम लागू होगा। इसका बहुत कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यह 13 तारीख सुबह 5 बजे से लागू होगा।
असम में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,258 नए मामले आने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,04,429 हो गयी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक, इस दौरान विभिन्न अस्पतालों से 4,409 और मरीजों को छुट्टी मिलने के साथ अब तक राज्य में 2,61,980 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 37,500 है। असम में मंगलवार को 68,572 नमूनों की जाचं की गई, जिसके साथ ही अब तक कुल 92,17,510 नमूनों की जांच की जा चुकी हैऑफिस सुबह 5 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। 1-2 बजे तक लोग वापस घर आ सकते हैं। 2 बजे से सुबह 5 बजे तक शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। गांवों के लिए जैसे आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है वही शहरी क्षेत्रों के लिए रहेगी: असम में नए प्रतिबंधों पर ASDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी pic.twitter.com/iX8rGRVnzi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2021
अन्य न्यूज़