पूर्व सांसद Jaya Prada को अदालत से राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में किया बरी

Jaya Prada
प्रतिरूप फोटो
ANI

रामपुर की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। जया के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने संवाददाताओं को बताया कि रामपुर से पूर्व सांसद के खिलाफ 2019 में जिले के स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था।

रामपुर (उत्तर प्रदेश) । रामपुर की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने पूर्व सांसद जया प्रदा नाहटा को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बुधवार को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया। जया के वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने संवाददाताओं को बताया कि रामपुर से पूर्व सांसद के खिलाफ 2019 में जिले के स्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था। उनके मुताबिक, इसमें आरोप लगाया गया था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद जया ने नूरपुर गांव में बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन कराया और एक सड़क का उद्घाटन किया। जयप्रदा उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थीं। 

उन्होंने बताया कि विशेष सांसद/विधायक अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने जया को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जया ने अदालत के फैसले के बाद संवाददाताओं से कहा, “उन्हें अदालत के निर्णय पर खुशी है। कुछ लोग उन्हें रामपुर आने से रोकने के लिये साजिशें रच रहे हैं लेकिन रामपुर उनका दूसरा घर है और वह बार-बार आती रहेंगी। अगला लोकसभा चुनाव भी वह रामपुर से ही लड़ेंगी।” संभल जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर जया ने कहा कि इस बारे में तो पार्टी के शीर्ष नेता ही निर्णय लेंगे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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