Ranya Rao को फिर से नहीं मिली जमानत, अब हाई कोर्ट का कर सकती हैं रुख

अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करने के कई कारण बताए। जांच अधिकारियों ने अदालत को बताया कि रान्या के मामले के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, जिससे सीमा पार निहितार्थों पर चिंता बढ़ गई है। उस पर अपनी लगातार विदेश यात्राओं के दौरान कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है, रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने सिर्फ़ एक साल के भीतर 27 बार विदेश यात्रा की थी।
सोने की तस्करी के मामले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव गुरुवार को सत्र न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में रहेंगी। रान्या राव को एक और कानूनी झटका लगा है, 64वें सिटी सिविल और सत्र न्यायालय ने चल रहे सोने की तस्करी के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह 14 मार्च को आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद आया है। रान्या ने पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनका अनुरोध खारिज कर दिया गया था। दोनों निचली अदालतों द्वारा उन्हें राहत देने से इनकार करने के बाद, राव की कानूनी टीम अब उच्च न्यायालय जाने की तैयारी कर रही है, जो उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उनका अंतिम विकल्प होगा।
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अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करने के कई कारण बताए। जांच अधिकारियों ने अदालत को बताया कि रान्या के मामले के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं, जिससे सीमा पार निहितार्थों पर चिंता बढ़ गई है। उस पर अपनी लगातार विदेश यात्राओं के दौरान कस्टम बैगेज नियमों का उल्लंघन करने का भी आरोप है, रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने सिर्फ़ एक साल के भीतर 27 बार विदेश यात्रा की थी। अधिकारियों ने तर्क दिया कि अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह संभावित रूप से सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है या जांच को गुमराह कर सकती है। अदालत ने उन आरोपों पर भी ध्यान दिया कि वह 28 प्रतिशत की सीमा शुल्क चोरी में शामिल थी, जिससे सरकारी खजाने को कुल 4,83,72,694 रुपये का नुकसान हुआ।
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अदालत ने तर्क दिया कि अगर उसे रिहा किया गया तो वह देश छोड़कर भाग सकती है। इस बात की भी चिंता थी कि वह संभावित रूप से गवाहों को प्रभावित कर सकती है या जांच में बाधा डाल सकती है।
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