SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ FIR पर पंजाब सरकार ने दायर की थी अपील, SC ने की खारिज

Sukhbir Singh Badal
Creative Common
अभिनय आकाश । Jan 12 2024 2:10PM

सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एएस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने अगस्त 2023 के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पंजाब सरकार से सवाल किया, और इस बात पर जोर दिया कि बादल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई मामला नहीं बनता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक लोक सेवक द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने और महामारी रोग अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एएस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने अगस्त 2023 के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पंजाब सरकार से सवाल किया, और इस बात पर जोर दिया कि बादल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का कोई मामला नहीं बनता है।

इसे भी पढ़ें: Election Commissioner Act 2023 | सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन पर नहीं लगाई रोक, केंद्र को जारी किया नोटिस

इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के तत्व कहां हैं? और यह मामला एक निजी खनन कंपनी की शिकायत के आधार पर शुरू किया गया था। राज्य हमारे सामने अपील में क्यों आया है? क्या यह सब दिखावा है? पीठ ने राज्य सरकार की वकील रूह-ए-हिना दुआ से पूछा। जवाब देते हुए, दुआ ने कहा कि यह मुद्दा कि क्या आरोपों के आधार पर अपराध बनाया गया था, मुकदमे का विषय है, लेकिन उच्च न्यायालय ने बादल के खिलाफ एफआईआर को रद्द करते हुए खुद ही एक मिनी-ट्रायल किया। 

इसे भी पढ़ें: स्वच्छ हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली का नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया आदेश, हेवी-ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाएं

हालाँकि, अदालत इससे प्रभावित नहीं हुई और कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ राज्य सरकार को अपील करनी चाहिए थी। “एफआईआर में धाराओं को देखें। आईपीसी की धारा 270 (घातक कृत्य जो जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के फैलने का कारण बन सकते हैं) को दिखाने के लिए सबूत कहां हैं? या (धारा) 341 (गलत तरीके से रोकना)?  

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़