Election Commissioner Act 2023 | सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन पर नहीं लगाई रोक, केंद्र को जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और अप्रैल में केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया है।
चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 क्या है?
इससे पहले, पिछले साल 28 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी थी। विशेष रूप से, 21 दिसंबर को लोकसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक पारित किया, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लाया गया है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, एक संक्षिप्त बहस के बाद लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 12 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।
विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, योग्यता, खोज समिति, चयन समिति, कार्यालय की अवधि, वेतन, इस्तीफा और निष्कासन, छुट्टी और पेंशन का प्रावधान है।
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सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च, 2023 को एक रिट याचिका के जवाब में निर्देश दिया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता की एक समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जाएगी। लोकसभा या सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। मेघवाल ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए मानदंड संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहेंगे।
Supreme Court issues notice to Centre on pleas challenging the constitutionality of the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023, which dropped the Chief Justice of India from the selection panel of election commissioners.
— ANI (@ANI) January 12, 2024
Supreme Court refuses to… pic.twitter.com/ZyyhYWBdey
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