दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, GRAP-III की पाबंदियों को फिर लागू किया गया

GRAP
ANI
अभिनय आकाश । Jan 3 2025 6:31PM

आज जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5 और पीएम10) सांद्रता में लगातार वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, जिससे कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गई है।

दिल्ली-एनसीआर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत स्टेज 3 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तैयार है क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर काफी खराब हो गया है। आज जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह कदम पार्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5 और पीएम10) सांद्रता में लगातार वृद्धि के जवाब में उठाया गया है, जिससे कई क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता "गंभीर" श्रेणी में पहुंच गई है। 

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ग्रैप चरण 3 के अंतर्गत क्या क्या 

रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों और अस्पतालों जैसी आवश्यक परियोजनाओं के लिए निर्माण और विध्वंस दोनों गतिविधियाँ स्वीकार्य हैं। 

ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर और खनन कार्य बंद।

औद्योगिक प्रतिबंध: गैर-स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली गैर-जरूरी औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर प्रतिबंध।

मैकेनिकल रोड स्वीपिंग, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन संचालन को तेज करना।

आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध।

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