पीएनबी घोटाला: कोर्ट ने नीरव मोदी को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया
कोर्ट ने नीरव मोदी को 15 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बर्डे ने नीरव मोदी, उनके भाई नीशाल मोदी और एक करीबी सहयोगी सुभाष परब के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें जनवरी मध्य में अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने दो अरब डॉलर से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में आज मुख्य आरोपी नीरव मोदी भगोड़ा घोषित कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने नीरव मोदी को 15 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बर्डे ने नीरव मोदी, उनके भाई नीशाल मोदी और एक करीबी सहयोगी सुभाष परब के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें जनवरी मध्य में अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
Mumbai: Nirav Modi has been declared a fugitive economic offender under Fugitive Economic Offenders Act by the special Prevention of Money Laundering Act ( PMLA) court today in Punjab National Bank scam case. Order on confiscation of his properties will happen later pic.twitter.com/Uk621OICpx
— ANI (@ANI) December 5, 2019
कानून के अनुसार अदालत जब ऐसा कोई आदेश जारी करती है तो आरोपियों को तय समय के अंदर उसके समक्ष पेश होना जरूरी होता है वरना वह उन्हें भगोड़ा घोषित कर सकती है। व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किए जाने पर जांच एजेंसी भारत में उनकी संपत्ति जब्त करने का काम शुरू कर सकती है। मामले में नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी हैं।
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