Yes Milord! स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस, ED-CBI से जवाब, आर्टिकल 370, आदिपुरुष पर सुनवाई, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

 court this week
prabhasakshi
अभिनय आकाश । Jul 14 2023 6:12PM

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर 20 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। जहां उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर 20 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई करेगा। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 10 जुलाई से 14 जुलाई 2023 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। 

इसे भी पढ़ें: Prajatantra: Sisodia को क्यों नहीं मिल रही बेल, क्या Kejriwal की छवि पर भी पड़ रहा असर

SC का स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए अन्य विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर निर्णय में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक सुनील प्रभु की याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को इस संबंध में नोटिस जारी किया। अविभाजित शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में प्रभु ने 2022 में पार्टी से बगावत करने वाले शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की थीं। पीठ ने कहा कि हम दो सप्ताह में लौटाने योग्य नोटिस जारी करेंगे।

सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI और ED को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पीठ ने कहा कि वह अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी और इसके लिए वह सीबीआई और ईडी से जवाब मांग रही है। 

इसे भी पढ़ें: Shinde Faction MLA Disqualification: शिंदे गुट की बढ़ी मुश्किलें! अयोग्यता मामले पर SC ने जारी किया स्पीकर को नोटिस

तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर 20 जुलाई के लिए सुरक्षित रखा

अहमदाबाद की एक अदालत ने 2002 के गुजरात दंगे में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने की आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से आरोपों से बरी करने के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को अपना आदेश 20 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबालाल पटेल ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। 

370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने  कहा कि वह पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर दो अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया  डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई प्रक्रियागत निर्देश जारी करते हुए विभिन्न पक्षों द्वारा लिखित दलीलें और मामले की विवरणिका (कन्वीनिएंस कम्पाइलेशन) दाखिल करने के लिए समय सीमा 27 जुलाई तय की है।  पीठ ने कहा कि पांच अगस्त 2019 की अधिसूचना के बाद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर की स्थिति के संबंध में केंद्र की ओर से सोमवार को दाखिल हलफनामे का पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा संवैधानिक मुद्दे पर की जा रही सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 

फिल्म 'आदिपुरुष' को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट फिल्म आदिपुरुष को लेकर दाखिल की गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजेआई के सामने फिल्म निर्माता की ओर से मामले की सुनवाई की मांग की गई। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले पर 21 जुलाई को सुनवाई तय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 जून के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें फिल्म के निर्देशक, निर्माता और संवाद लेखक की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की गई थी।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़