Shinde Faction MLA Disqualification: शिंदे गुट की बढ़ी मुश्किलें! अयोग्यता मामले पर SC ने जारी किया स्पीकर को नोटिस
अविभाजित शिव सेना के मुख्य सचेतक के तौर पर शिव सेना (यूबीटी) के विधायक सुनील प्रभु प्रभु ने पिछले साल शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्होंने जून 2022 में बगावत कर नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी की शिकायत करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया। अविभाजित शिव सेना के मुख्य सचेतक के तौर पर शिव सेना (यूबीटी) के विधायक सुनील प्रभु प्रभु ने पिछले साल शिंदे और अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्होंने जून 2022 में बगावत कर नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
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शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया
प्रभु ने इस महीने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्रता से सुनवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की, उन्होंने दावा किया कि नार्वेकर जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहे थे, जबकि उच्चतम न्यायालय ने 11 मई के अपने फैसले में विधानसभा अध्यक्ष से याचिकाओं पर समय सीमा के भीतर उचित तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा था। पीठ ने कहा, “हम दो सप्ताह में वापस करने योग्य नोटिस जारी करेंगे।” इस पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
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प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट
कोर्ट के नोटिस के बाद, सेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट में कहा, "गद्दार गिरोह के लिए समय आ गया है!" पिछले शुक्रवार को, नार्वेकर ने कहा कि उन्हें भारत के चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है, और अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने कहा, ''अब हम सुनवाई शुरू करेंगे।'' यह पूछे जाने पर कि वास्तव में प्रक्रिया कब शुरू होगी, नार्वेकर ने जवाब दिया, "जल्द ही।" 11 मई को, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके उस फैसले पर फटकार लगाई, जिसमें उन्होंने ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा था।
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