मसाला डोसा के साथ सांभर नहीं देना बिहार के रेस्टोरेंट को पड़ा महंगा, लगा 3500 का जुर्माना

Masala Dosa
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अभिनय आकाश । Jul 13 2023 6:00PM

रेस्टोरेंट के अधिकारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि डोसे के साथ सांभर क्यों नहीं परोसा गया। बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, ''क्या आप 140 टका में पूरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हैं?

बिना सांभर के डोसे का कोई कॉम्बिनेशन भला कैसे हो सकता है! लेकिन बिहार के एक रेस्टोरेंट में सारा कांड उस सांभर को न देने की वजह से हुआ। 140 रुपये में मसाला डोसा बेचने पर रेस्टोरेंट को अब 3,500 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन क्यों? 15 अगस्त 2022 की घटना की वजह से, इसी दिन मनीष गुप्ता नाम के वकील का जन्मदिन था। वह अपने जन्मदिन पर मसाला डोसा खाना चाहते थे। उन्होंने बिहार के बॉक्सर में एक रेस्तरां में मसाला डोसा का ऑर्डर दिया। जिसकी कीमत 140 रुपये थी। बाद में वकील ने देखा कि डोसा के साथ सांबर नहीं है। यह देखकर वो हैरान रह गए। रेस्टोरेंट से संपर्क किया। रेस्टोरेंट के अधिकारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि डोसे के साथ सांभर क्यों नहीं परोसा गया। बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, ''क्या आप 140 टका में पूरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हैं?

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जिसके बाद वकील ने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी की ठानी। रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस दिया। लेकिन रेस्टोरेंट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद मनीष ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करायी। करीब 11 महीने बाद उपभोक्ता आयोग की खंडपीठ ने रेस्टोरेंट को दोषी करार दिया। साथ ही आयोग ने 3 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। 

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मानसिक, शारीरिक पीड़ा

खंडपीठ ने याचिकाकर्ता मनीष गुप्ता को हुई मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा पर ध्यान दिया। जिसके बाद रेस्तरां पर 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना दो भागों में लगाया गया मुकदमेबाजी लागत के रूप में 1,500 रुपये और मूल जुर्माना के रूप में 2,000 रुपये। कोर्ट ने कहा कि अगर समय पर भुगतान नहीं किया गया तो जुर्माना राशि पर रेस्तरां को 8 फीसदी ब्याज भी देना होगा।

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